मुजफ्फरनगर लव जिहाद मामले में सरकार ने कहा आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं।
UP सरकार ने इलाहाबाद HC में 6 पन्नों का संक्षिप्त हलफनामा दायर किया।
हलफनामे में कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी नदीम का पारुल के साथ अवैध संबंध है और उसने पारुल के धर्म को बदलने की कोशिश की थी।
हलफनामे में कहा कि जांच अधिकारी ने पाया है कि यह उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 और 2020 का अधिनियम यूपी अध्यादेश संख्या 21 का मामला नहीं है।
दरअसल मुजफ्फरनगर में अक्षय कुमार त्यागी द्वारा एक शिकायत में कहा था कि नदीम उसके घर आया करता था और उसने उसकी पत्नी पारुल को प्रेम के जाल में फंसाने और उसका धर्म बदलने की कोशिश करता था.उसकी पत्नी को बहकाने के लिए नदीम ने उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया और उससे शादी करने का वादा किया।
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