मुख्यमंत्री की सभा में व कचहरी में बम विस्फोट करने की धमकी देनें के मामले में आरोपित को मिलीं जमानतl
वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने टेलिफ़ोन कर मुख्यमंत्री की सभा में और कचहरी में बम ब्लास्ट करने की धमकी देनें के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। फुलवरिया थाना कैंट निवासी आरोपित मोनू सोनकर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह व सुमित उपाध्याय ने पक्ष रखा।
⚡अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी /सूचनाकर्ता विवेक कुमार पांडेय ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 30 सितंबर 2022 को प्रार्थी पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के आवास पर 9:00 से 3:00 बजे तक टेलीफोन ड्यूटी पर था कि समय लगभग 14:21 पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैंप कार्यालय के लैंडलाइन फोन नंबर पर फोन किया गया, मेरे द्वारा कॉल रिसीव करने पर सामने वाला व्यक्ति का परिचय जानना चाहा परंतु अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि कल मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री की सभा में और कचहरी में बम ब्लास्ट होगा। इतना कहकर फोन काट दिया गया। इस दौरान कैंट थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। FTR NEWS
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