September 6, 2024

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास –

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*मीरजापुर पुलिस*

*प्रेस नोट*

दिनांकः23.09.2022

*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —*

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांकः 08.01.2018 को थाना अदलहाट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पचेंगड़ा निवासी वादी गणेश गिरि पुत्र स्व0नन्दलाल गिरि द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपने(वादी के)बड़े भाई प्रभात गिरि उर्फ कल्लू की पत्थर से प्रहार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-06/2018 धारा 302 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई0सीएक्ट, कोर्ट संख्या-04, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

*सजायाफ्ता अभियुक्त —*

अंकित पटेल उर्फ पुन्ना गुरू उर्फ रिषु सिंह पटेल पुत्र स्व0 बड़ेलाल पटेल निवासी पचेंगड़ा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।

*पंजीकृत अभियोग —*

मु0अ0सं0-06/2018 धारा 302 भादवि थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।