*मारपीट के अभियुक्त को एक वर्ष कारावास की सजा*
*कौशाम्बी* शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियुक्त को सजा दिलाई गई थाना कोखराज पर पंजीकृत मुकदमा के अभियुक्त संजय केशरवानी पुत्र उद्धव केशरवानी निवासी नई बाजार भरवारी थाना कोखराज को न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा अभियुक्त को एक वर्ष की कारावास की सजा व 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी





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