बिना अनुमति घर में घुसकर अश्लील हरकत करने व जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में तीन अभियुक्त बरी
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) ऐक्ट संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने बिना अनुमति घर में घुसकर अश्लील हरकत करने व जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में ग्राम नई बाजार, पतेरवा, थाना सारनाथ निवासी नान्हू यादव, संजय गुप्ता व शनि गुप्ता को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र यादव राणा ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नई बाज़ार, पतेरवा थाना सारनाथ निवासी वादिनी ने 9 अगस्त 2017 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था कि वह अनुसूचित जाति की गोड़ हैं। 6 अगस्त 2017 को दोपहर में वह अपने बरामदे में मिर्चा छाट रहीं थी कि नन्हू यादव व संजय गुप्ता शराब पीकर आए और वादिनी के बरामदे में रखें चारपाई पर बैठ कर वादिनी को गाली देते हुए बोले कि साली भंटा लोगी। वादिनी उठकर भागना चाही कि वादिनी का हाथ पकड़ लिये तथा खीच कर जबरदस्ती वादिनी के घर में ले गए, लेकिन वादिनी उनसे अपने आप को छोड़ कर घर के बाहर निकलना चाही कि वादिनी का सूट पकड़ कर फाड़ दिए और वादी के साथ अश्लील हरकत करने लगे। वादिनी के शोर पर वादिनी की मां, चाचा चाची सहित अन्य लोग जुट आए और नान्हू यादव व संजय गुप्ता को घर से भगाने का प्रयास किये। घटना की खबर सुनकर वादिनी के पिता भी आ गए और उपरोक्त उन्हें भी गाली देने लगे तथा धमकी देने लगे की साले पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस को भी गाली देने लगे तथा धमकी दिये कि साले तुम लोग नींच कुजड़ा हो, तुम लोगों की हैसियत हम लोगों के सामने खड़े होने की नहीं है तथा वादिनी की इज्जत लूटने की धमकी दिये और कहें कि तुम लोग बाजार में सब्जी की दुकान लगाते हो, लगाने नहीं दूंगा तथा बाजार में जाकर वादिनी की सब्जी की दुकान तहस नहस कर दिये। वादिनी की मां ने 1090 पर पुलिस को फोन किया। लगभग 3:00 बजे पुलिस आई। पीछे-पीछे नान्हू यादव व संजय गुप्ता भी दरवाजे पर आ गए और पुलिस के सामने ही उन लोगों को गाली गुप्ता देने लगे। पुलिस अभियुक्त गण को पकड़कर थाने ले गई तथा उन लोगों को भी थाने बुलाया गया। वादिनी ने थाना सारनाथ पर लिखित रूप से प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और अगले दिन अभियुक्तों को थाने से छोड़ दिया गया।
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