February 7, 2025

बढ़ते कोरोना के देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़िला न्यायालयों के लिए जारी किए नये दिशानिर्देश- जानिए यहाँ- शरद पांडेय

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*बढ़ते कोरोना के देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़िला न्यायालयों के लिए जारी किए नये दिशानिर्देश- जानिए यहाँ*

 

🔘इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों के लिए COVID19 और Omicron की बढ़ती तीसरी लहर में न्यायालयों के कामकाज पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

 

⚫इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सभी जिला न्यायाधीशों, विभिन्न न्यायालयों और ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीनता में हैं।

 

*नए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:*

 

🟤इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय (ट्रिब्यूनल सहित) मौजूदा प्रावधानों, समय – समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार सभी न्यायिक कार्य और प्रशासनिक मामलों को कार्य होगा।

 

🔴पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे कि शारीरिक दूरी के दिशा-निर्देशों को सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए, अदालत की कार्यवाही के लिए कोर्ट रूम में एक बार में अधिकतम संख्या में पक्ष / वकील जो संख्या में 10 (दस) से अधिक न हों,। अधिवक्ताओं के न्यायालय कक्ष में उचित दूरी के साथ छह (6) कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, पीठासीन अधिकारी के पास न्यायालय कक्ष में या उन बिंदुओं पर व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी, जहां से अधिवक्ताओं द्वारा बहस की जाती है।

 

🟠कोर्ट कैंपस का सैनिटाइजेशन कोर्ट खोलने के लिए एक पूर्व शर्त है जिसका पालन चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। जिला न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ/सीएमएस की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की पूरी सफाई, सफाई सुनिश्चित करेंगे। जिला अधिकारी प्रतिदिन कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।

 

🟡न्यायिक अधिकारियों/विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई मांग के मामले में वर्चुअल कोर्ट की सुविधा का उपयोग न्यायालय के कामकाज के लिए किया जा सकता है।

 

🔴न्यायिक सेवा केंद्र (केंद्रीकृत फाइलिंग काउंटर) या किसी अन्य उपयुक्त स्थान / स्थान को नए मामलों / आवेदनों (सिविल / आपराधिक) या किसी अन्य आवेदन को प्राप्त करने / एकत्र करने के लिए पहचाना जाना चाहिए। ऐसे सभी मामले/आवेदन सीआईएस में पंजीकृत किए जाएंगे। आवेदनों/मामलों में उनके मोबाइल नंबरों सहित अधिवक्ता/वादकारियों का विवरण होगा। यदि कोई दोष है तो संबंधित अधिवक्ता को सूचित किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे आवेदनों को सौंपे गए/संबंधित न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

 

*पक्षकारों द्वारा लिखित तर्क न्यायिक सेवा केंद्र में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसे कंप्यूटर अनुभाग द्वारा संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा।*

 

🔴कोर्ट परिसर के साथ-साथ कोर्ट रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का सख्ती से उपयोग किया जाएगा। कोर्ट रूम के दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। रीडर, क्लर्क आदि सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

 

🛑यदि संबंधित जिला प्रशासन/सीएमओ की यह राय है कि जिला/बाहरी न्यायालय परिसर को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण एक विशेष अवधि के लिए बंद किया जाना चाहिए, तो जिला न्यायालय बाहरी न्यायालय को उक्त अवधि के लिए बंद किया जा सकता है और एक सूचना दी जा सकती है। विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है।

 

⭕न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग जांच भी जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ/सीएमएस की मदद से सुनिश्चित की जाएगी।

 

🚫जिला न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय / भूमि एक्वी, पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण / मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संबंधित न्यायिक पक्ष में इलाहाबाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय / न्यायिक उच्च न्यायालय और COVID-19 के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश / दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

 

⚪न्यायालयों के कामकाज के संबंध में तंत्र / तौर-तरीकों के लिए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। न्यायालय कक्षों/परिसरों में अधिवक्ताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित/विनियमित करने के लिए उनसे आवश्यक सहायता ली जा सकती है। विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क पूर्ण होते ही वे न्यायालय कक्ष/परिसर से बाहर निकल जाएंगे।

 

⏺️केवल ऐसे अधिवक्ताओं को, जिनका मामला किसी विशेष तिथि को सूचीबद्ध है, न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

 

⏹️जिला न्यायाधीशों द्वारा नियमित आधार पर – सेवा मॉड्यूल पर निर्णय किए गए मामलों / आवेदनों की संख्या, फीडबैक आदि की दैनिक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

 

*उपरोक्त दिशानिर्देश 03.01.2022 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।*