बडागाँव वाराणसी 8 मार्च – – बडागाँव थानाक्षेत्र के दासेपुर गांव में ग्राम प्रधान तथा अन्य आठ लोगों के द्वारा फर्जी सहमति पत्र दाखिल किये जाने के एक मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश बडागाँव पुलिस को दिया है आज पुलिस सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी 384, 504 एवं 506 आई पी सी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
ए सी जे एम पंचम वाराणसी के अदालत में बैजलपट्टी दासेपुर गांव निवासी शिवलखन ने दिये गये प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि मेरे गांव के ग्राम प्रधान सोनू प्रसाद एवं उनके सहयोगी चंद्रिका प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद यादव, विरेंद्र यादव, बैजनाथ राजभर, राजेश राजभर, नरेश राजभर एवं मिठाई यादव सभी निवासी बैजलपट्टी कुट रचित षड्यंत्र के अंतर्गत बिना मेरी जानकारी के फर्जी सहमति पत्र बनवाकर मेरे पैतृक आराजी नंबर से चक मार्ग बनवाकर खड़जा लगवा दिये। घटना के समय प्रार्थी घर पर मौजूद नहीं था पारिवारिक कार्य से कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला गया था मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उपरोक्त अभियुक्त गण मेरा तथा मेरे पुत्रों का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सहमति पत्र बनवा लिया मेरे घर वापस आने पर जब आपत्ति जताई गई तो उपरोक्त आरोपियों ने मुझे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए विद्वान न्यायाधीश ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
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