*फल विक्रेता की चाकू मारकर हुई हत्या के मामले में एक और आरोपी की जमानत अर्जी खारिज*
वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण की अदालत ने फल व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित ग्राम दोनपाह- सुखडेहरा, थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर निवासी आरोपित घनश्याम राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी की ओर से अधिवक्ता जैलेन्द्र कुमार राय और सुरेंद्र कुमार ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फल विक्रेता काशीनाथ मौर्य 5 अप्रैल 2021 को रविदास गेट लंका पर फल का ठेला लगाया था। शाम करीब 7 बजे बीएचयू के छात्र आनंद व सुबोध अपने 6-7 साथियों के साथ वहां पहुंचा और काशीनाथ पर चाकुओं से हमला कर दिया। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। इस मामले में उसके भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान घनश्याम राय का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था।
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