October 9, 2024

पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा-

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पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजाl

 

करारी कौशाम्बी

थाना कौशाम्बी अंतर्गत 04.11.2019 को वदिनी द्वारा अपने 06 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की सूचना दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त विरेन्द्र निषाद पुत्र रज्जन निषाद निवासी गढ़वा मजरा कोसम इनाम थाना कौशाम्बी को न्यायालय एडीजे 09 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी। FTR