वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुक्रम मे शातिर अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध थानाध्यक्ष चौक अमित कुमार मिश्रा अपनी पुलिस टीम को गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु जनपद पिलीभीत मे लगाया हुआ था उन लोगो के द्वारा अवगत कराया गया कि साहब अपहृत पदमाकर पाण्डेय की मर्डर हो गयी है । थानाध्यक्ष चौक अपनी पुलिस टीम के साथ जनपद पिलिभीत पहुँचा। सर्विलांस व मुखबीर के सहयोग से अभियुक्तगण सुनिल शर्मा व उसका भांजा गोपी उर्फ सौरभ शर्मा तथा रमेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया गया।
*पूछताछ के दौरान* अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि व कबूला कि साहब हम अपहृत पदमाकर पाण्डेय को उसके घर पर 7 दिन रखकर बहला फुसलाकर दोस्त बनाकर उसके खाते की जानकारी लिया जिसमे अपहृत पदमाकर पाण्डेय के खाते मे 55 लाख रुपया होनी की सूचना की बात सुनकर मेरे मन मे लालच आ गये । उपरोक्त रुपये पाने व हडपने की नियत से मैने एक योजना बनायी और उसके ईलाज कराने के बहाने से बहला फुसला कर उसे लखनऊ लेकर आ गया । तत्पश्चात मै उसे अपने घर पिलीभित ले गया । वहा पर मैने अपने भांजे गोपी व रमेश को बुलाकर योजना मे शामिल किया और बताया कि अपहृत पदमाकर पाण्डेय बहुत बडा आसामी है इसके खाते मे 55 लाख रुपया है मैने कुछ चेको पर डरा धमकाकर हस्ताक्षर बनवा लिये है । उक्त चेको से हमलोग पैसा निकालकर ऐशौ आराम की जिन्दगी जियेंगे और अमीर हो जायेंगे । उक्त योजना के आधार पर हम लोगो ने पैसा निकालने का प्रयास किया गया किन्तु हस्ताक्षर न मिलने के कारण हम लोग पैसा निकालने मे असफल रहे । इसके बाद मै सुनिल , रमेश व किशल लाल पासी मिलकर अपहृत पदमाकर पाण्डेय को पिलिभीत टाइगर रिसोर्ट जंगल ले गये और उसकी गोली मारकर हत्या कर दिये और उसके लाश को जंगल मे छोडकर चले आये बाद मे इसके बाद हम लोग उसके घर वाले को झुठा आश्वासन देते रहे व वरगलाते रहे ताकि मुकदमा न लिखा जा सके । अपहृत पदमाकर पाण्डेय के परिवार वालो ने थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज करा दिये ।
अभियुक्त् सुनिल शर्मा काफी सातिर अपराधी है इसके विरुद्ध बरेली, पिलीभीत ,उतराखण्ड व उसके आस पास के जनपदो मे कई मुकदमे दर्ज है । यह बुजुर्ग लोगो को फेशबुक व सोशल नेटवर्किंग के द्वारा दोस्त बनाकर बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर विश्वास मे लेकर उनके घर आना जाना व उसकी अंतरंग विडियो बनाकर ब्लैकमेल करना व पैसो की डिमाण्ड करता था । यह इतना सातिर अपराधी है कि अपने मोबाईल फोन से काल न करके किसी अन्य के मोबाईल से काल करता था ताकि पकडा ना जा सके । इन्ही बजहो से अब तक पुलिस से बचता व छीपता रहा ।
*गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास*
*1. रमेश शर्मा पुत्र सीता राम शर्मा निवासी ग्राम संडई, थाना मधोतोड़ा, जनपद पीलिभीत*
1. मु0अ0सं0 197/2001 धारा 302,307 भा0द0वि0थाना मधोतोड़ा, जनपद पीलिभीत
2. मु0अ0सं0 84/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधोतोड़ा, जनपद पीलिभीत
3. मु0अ0सं0 402/11 धारा 60 आबकारी अधिनियमथाना मधोतोड़ा, जनपद पीलिभीत
4. मु0अ0सं0 403/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्टथाना मधोतोड़ा, जनपद पीलिभीत
5. मु0अ0सं0 26/19 धारा 364,302,201 भा0द0वि0 थाना चौक, जनपद वाराणसी
नोट- मु0अ0सं0 197/2001 धारा 302,307 भा0द0वि0 में आजिवन कारावास का सजा पा चुका है। इस समय पैरोल पर बाहर है।
*2. सुनिल शर्मा- पुत्र ओमप्रकास शर्मा निवासी सी 6 बल्लभनगर थाना सोनागढी जनपद पीलिभीत*
1. मु0अ0सं0 121/15 धारा 419,420,467,468 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद बरेली
2. मु0अ0सं0 213/11 धारा 419,420,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत
3. मु0अ0सं0 26/19 धारा 364,302,201 भा0द0वि0 थाना चौक, जनपद वाराणसी
3.सौरभ उर्फ गोपी पुत्र तिलकराज शर्मा थाना गजरौला पीलिभीत
1.मु0अ0सं0 26/19 धारा 364,302,201 भा0द0वि0 थाना चौक, जनपद वाराणसी
*फरार अभियुक्त-*
1. किशन लाल पुत्र अज्ञात निवासी भैरवकला थाना माधोटाण्डा जनपद पीलिभीत
*बरामदगी का विवरण-*
1. 02 अदद मोबाइल
2. 01 अदद कट्टा
3. हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
4. मृतक के खुनालुदा कपड़े व मृतक का बैग व चेकबुक व
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को विवरण-*
1.उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष, उ0नि0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव, उ0नि0 सुभाष यादव, का0 अली अतहर, का0 बृजेश यादव, का0 विक्की थाना चौक वाराणसी
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