*वाराणसी-*
*पांच मार्च को थम जायेगा चुनाव प्रचार का शोर*
*केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रतिबंधित*
*जिले में सात मार्च को होना है चुनाव*
*कुल 3,371 मतदेय स्थल बनाये गए।*
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तरह के प्रचार सार्वजनिक सभाएं और जुलूस पांच मार्च शाम 6 बजे के बाद बंद हो जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आये है। और यहां के मतदाता नही है।
उन्हें प्रचार अवधि में समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए।
*यह अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मामले में लागू नही होगा भले ही वे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता न हो।*
जिलाधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी
*कौशल राज शर्मा*
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