February 7, 2025

दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमे मे लापरवाही पड़ी भारी, कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर को भेजा गया जेल-

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दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमे मे लापरवाही पड़ी भारी, कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर को भेजा गया जेल________

 

प्रयागराज से फतेहपुर हुआ था तबादला

 

प्रयागराज: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास की घटना में जानबूझकर लापरवाही करना इंस्पेक्टर के लिए भारी पड़ गया। प्रतापगढ़ में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पाक्सो एक्ट में न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर इंस्पेक्टर राजकिशोर को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर राजकिशोर निवासी पंदहा थाना नेही नगर जनपद आजमगढ़ इस समय फतेहपुर जनपद में प्रभारी रिट सेल पद पर तैनात हैं। उनका तबादला प्रयागराज से किया गया था। यहां भी वह विवादित रहे हैं। परिवादी के अनुसार घटना 28 दिसंबर 2016 की सुबह सात बजे की है। महिला का आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ पड़ोसी सनी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े तो वह भाग निकला। उसके परिवार के लोग सनी के घर इसकी शिकायत करने गए तो उनसे मारपीट की गई और धमकी दी गई। पीड़ित किशोरी की मां का कहना है कि अगले दिन घटना की शिकायत करने वह बाघराय थाने गई तो मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की गई। एसओ राज किशोर ने चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देकर टरका दिया। फिर इस मामले में शिकायत करने पर एएसपी ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। एसओ ने उसे थाने पर बुलाया और आठ जनवरी 2017 को एक सादे पेपर पर उसके अंगूठे का निशान लेने के बाद यह कहकर लौटा दिया कि अगले दिन मुकदमे की कापी ले जाना। लड़की की मां 10 जनवरी को थाने गई तो तहरीर बदलकर उसे एनसीआर की कापी दी गई। पीड़ित की मां का कहना है कि इसकी शिकायत उसने 11 जनवरी को एसपी से की कि उसकी रिपोर्ट अधूरी लिखी गई है। एसपी के आश्वासन के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उसने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने पांच अगस्त 2017 को आरोपित सनी, बचई, अर्जुन ,अनारा देवी, बबली, पाले व बाघराय एसओ रहे राजकिशोर को तलब किया था। बाद में इंस्पेक्टर के अलावा अन्य आरोपित न्यायालय में हाजिर हो गए थे। इस मामले में समन जारी होने पर ही इंस्पेक्टर राज किशोर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया। इंस्पेक्टर राज किशोर ने गुरुवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण करके जमानत अर्जी दायर की। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर इंस्पेक्टर राज किशोर को जेल भेज दिया और उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि 23 सितंबर तय की|