*दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा*
प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाने पर बृजेश कुमार पुत्र रघुनाथ निवासी रतनमई थाना कंधई को सजा सुनाई है। उसे दस वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 22 जनवरी 2011 को वह अरहर के खेत में शौच करने गई थी। तभी उसका पट्टीदार बृजेश कुमार खेत में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी कि कहीं शिकायत करने पर जान से मार देगा। पुलिस ने घटना की विवेचना के बाद कोर्ट में आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व प्रदीप कुमार पांडेय ने किया। इस कांड में 11 साल बाद फैसला आया और पीड़िता को न्याय मिला।
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