*दलित उत्पीड़न के मामले में दो आरोपितों को मिलीं जमानत*
वाराणसी। दलित उत्पीड़न के मामले में दो आरोपितों को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) एक्ट रश्मि नन्दा की अदालत ने लम्ही थाना लालपुर – पांडेयपुर निवासी राजेश्वरी जायसवाल उर्फ अंजली गुप्ता व विरधवलपुर थाना बड़ागांव रेश्मा उर्फ प्रीति को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व सत्यानंद सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सीमा भारती ने थाना लालपुर – पांडेपुर में 23 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 23 जून 2021 को वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी कि पड़ोस की राजेश्वरी जायसवाल उर्फ पायल व रेनू मौर्य के द्वारा जातिसूचक शब्दों व चमार सियार की गाली देते हुए उसे सिर का बाल पकड़कर जमीन पर गिराकर लात, घूॅसा, थप्पड़ से मारा पीटा गया। उसके घर एक रेशमा नाम की लड़की है, जिसके पिता का नाम नहीं मालूम है, वह भी मारी और झोटा पकड़ कर जमीन पर गिरा दी और जान से मारने की धमकी दी।
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