लखनऊ
तब्लीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है
सीजेएम सुशील कुमारी की अदालत में हुई सुनवाई के बाद इन्हें सजा सुनाई गई
अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है
सीजेएम ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस समय अपराध किया, जब समाज में अविश्वास व डर का माहौल था इसलिए सभी विदेशी अभियुक्तों को लगाए गए आरोपों में उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार दंडित किया जाता है
अदालत के समक्ष अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी। वो सभी विदेशी हैं। दूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। उनके सभी कागजात वैध हैं। उनके द्वारा जानबूझकर कोई कृत्य नहीं किया गया है। वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए।
इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 व महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की अलग अलग धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था
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