November 30, 2023

ड्राइवर को नौकरी से निकाला तो बेटी के साथ किया रेप-

Spread the love

ड्राइवर को नौकरी से निकाला तो बेटी के साथ किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि…

 

 

पटना. पटना में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पटना व्यवहार न्यायालय ने अभियुक्त ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत द्वारा अभियुक्त पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये बिहार सरकार से मुआवजा दिलाने का भी आदेश निर्गत किया है. मामले का अभियुक्त पटना जिले के ही मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर का निवासी अजय पांडेय है.

 

 

 

मिली जानकारी के अनुसार घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है. पाटलिपुत्र थाना में कांड संख्या 221 /2018 दर्ज है. 2018 की तारीख 17 मई की घटना है. अभियुक्त अजय पांडेय प्रोफेसर का चालक था. उसने काम से निकलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था.

 

 

पटना व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार अजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चालक था. पीड़िता के पिता पेशे से प्रोफेसर हैं. उन्होंने किसी कारण से अभियुक्त को कुछ दिन पहले काम से हटा दिया था. घटना के दिन पीड़िता के पिता अपनी पत्नी को की परीक्षा दिलाने मधेपुरा ले गए थे. इसी बीच अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया.

 

इस दौरान अभियुक्त ने कहा कि घर में कुछ सामान रखना है जब पीड़िता का छोटा भाई सामान रखने से मना किया तब अभियुक्त अजय पांडे ने चाकू निकालकर धमकाया. इसके बाद उसने पीड़िता के गले पर चाकू रख दिया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.