April 13, 2025

चश्मदीद साक्षी से नही हो सकी जिरह की कार्यवाही-

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*अवधेश राय हत्याकांड*

 

*चश्मदीद साक्षी से नही हो सकी जिरह की कार्यवाही*

 

वाराणसी। लगभग 31 साल पूर्व हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में सुनवाई के लिए सोमवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय जिरह की कार्यवाही के लिए अदालत पहुंचे। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में गवाह विजय पाण्डेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह किया जाना था, लेकिन इसके पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में इस आशय का प्रार्थना दिया कि चश्मदीद साक्षी से शेष जिरह करने से पूर्व प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे में मूल पत्रावली के मुआयने व एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो संबंधित प्रपत्र मंगवाने के बाबत एक प्रार्थना पत्र दिया है, जो पत्रावली में उपलब्ध न होने के कारण बिना उसके मंगवाए शेष जिरह हो पाना संभव नहीं है। इसके लिए समय प्रदान करने की अनुमति मांगी। जिस पर वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व अधिवक्ता विकास सिंह के साथ अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने आपत्ति की। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई नियत कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा पूर्व विधायक अजय राय भी मौजूद रहे।

बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी,पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।