*कलकत्ता पेट्रोल पंप मालिक के अपहरण का प्रयास करने वाले तीन आरोपितों को मिलीं जमानत*
वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मंगलवार को पेट्रोलपंप मालिक व रेस्टोरेंट संचालक के अपहरण के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों रामाजी त्रिपाठी, मुकेश सिंह व संजय सिंह वीरू की जमानत अर्जी 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विवेकानंद सिंह ने 30 सितंबर 2022 को शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथिमिकी में वादी विवेकानन्द सिंह ने कहा था कि वह तरना स्थित कलकत्ता सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप पर था तभी चार पहिया वाहन टोयोटा फॉर्च्यूनर पर सवार नशे में आरोपी पहुंचे और अपहरण कर अपने वाहन पर बैठाने लगे कर्मचारियों के विरोध पर भग गए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने दलील दी कि वादी का वही रेस्टोरेंट है खाने के विवाद को लेकर मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी।




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