*इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपित अध्यापक की बर्खास्तगी की चुनौती याचिका खारिज की*
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्यापक को राहत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही बर्खास्तगी आदेश को रद करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न करने के आरोप में नवोदय विद्यालय समिति नोएडा के कमिश्नर ने याची अध्यापक को बर्खास्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने कमलेश कुमार मिश्र की याचिका पर दिया है।
*कैट ने याचिका खारिज की थी*
नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी का कहना था कि विद्यालय की 14 लड़कियों ने उनके साथ भी याची अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ करने का बयान दिया है। संक्षिप्त जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया गया है। बर्खास्तगी आदेश को कैट प्रयागराज में याचिका दाखिल कर चुनौती दी और कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों पर सीसीएस रूल्स लागू होता है। बिना जांच प्रक्रिया अपनाए की गई बर्खास्तगी अवैध है। इसके जवाब में समिति की तरफ से कहा गया कि रूल 95 में छात्रा के शारीरिक उत्पीड़न मामले में तीन माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। कैट ने याचिका खारिज कर दी, जिस पर यह याचिका दायर की गई थी।
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