*आदमपुर थाना क्षेत्र का तथाकथित पत्रकार निकला छिनैत*
*गुरुवार को न्यायालय में सरेंडर कर कराया जमानत*
*पति पत्नी के विवाद में पति को मारने व उसके साथ छिनैती करने का लगा है आरोप*
*सोशल मीडिया पर भवन के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात को वायरल कर समाज के लोगो को गुमराह करने का कर रहा है काम*
*इसके गोल गिरोह में शामिल है छिनैत, लुटेरे, दुष्कर्मी व अवैध वसूली करने वाले लोग*
*प्रशासन को इसकी व इसके गुर्गा की जांच पड़ताल कर करनी चाहिए कार्यवाही, अन्यथा समाज के लिये नासूर बनेगा यह तथाकथित पत्रकार व छिनैत*
वाराणसी। जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक तथाकथित पत्रकार जिसने कुछ सालो पूर्व अपने पिता से ही फिरौती की 50 हजार रुपये वसूलने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने अपनी तत्परता से नाकामयाब कर दिया, और जिसके द्वारा शहर के सम्मानित बिल्डरों से लेकर अवैध तरीके से सट्टा व लॉटरी खेलवाने वालो को पत्रकारिता की आड़ में संरक्षण प्रदान करना और उनसे अवैध वसूली करना ही जिसका मुख्य पेशा बना हुआ है और जो वर्तमान समय मे सिगरा थाने के हिस्ट्रीशीटर 10 ए के मकान में अपनी पत्रकारिता की दुकान चलाने के साथ ही इस हिस्ट्रीशीटर को संरक्षण प्रदान करने का काम कर रहा है। जिसके संबंध में गुरुवार को जानकारी मिली कि उसके ऊपर एक पीड़ित के द्वारा छिनैती करने का भी आरोप लगाया गया है और जिसने गुरुवार को माननीय न्यायालय में सरेंडर कर जमानत लिया है जहां कचहरी परिसर में इसके गोल गिरोह के लोगो ने आज डेरा जमा रखा था *(जिसका साक्ष्य उपलब्ध है)*।
वहीं इस तथाकथित पत्रकार व छिनैत के द्वारा अपने गोल गिरोह के लोगो के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया वाट्सअप पर लोगो को गुमराह करने व अपनी डूबती हुई इज्जत को बचाने की गरज से वायरल कर कहा जा रहा है कि एक भवन के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के बाद पार्टी मनाते हुए।
बताते चले कि यह वही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके गोल गिरोह में अपराधी, छिनैत, दुष्कर्मी व लुटेरे व हेरोइन बेचने वाले कई ऐसे लोग है जो समाज को खोखला करने का काम कर रहे है, जिस पर प्रशासन ने समय रहते कोई कार्यवाही नही की तो वो समय दूर नही जब समाज पूरी तरह से खोखला हो जाएगा।
अब आपको बताते है कि इस तथाकथित पत्रकार व छिनैत से पीड़ित व्यक्ति ने माननीय न्यायालय से क्या लगाया है गुहार। पीड़ित नजमुस्साकिब निवासी शकूराबाद लेडुवा मुगलसराय जनपद चंदौली के अनुसार उसका विवाह 18.08.2019 को हयात खान निवासी चौहट्टा वाराणसी के साथ हुआ था। जहां विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी के द्वारा प्रार्थी से झगड़ा आदि किया जाने लगा तथा मां बाप से अलग रहने की बात करने के साथ ही प्रार्थी की सम्पत्ति को उसके नाम करने का दबाव बनाये जाने लगा। जिस पर प्रार्थी नजमुस्साकिब के द्वारा मना करने पर प्रार्थी की पत्नी अपने मायके वाराणसी चली आयी और यहां आकर प्रार्थी की पत्नी के द्वारा दबाव बनाने की नीयत से 498ए, 323, 504 आईपीसी व 3/4डीपी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसमें दिनांक 13.02.2020 को प्रार्थी जब तारीख पर न्यायालय आया तब प्रार्थी की पत्नी और ससुराल के लोगों के साथ ही यह तथाकथित पत्रकार भी कचहरी पहुंचा। जहां प्रार्थी के ससुर के द्वारा कहा गया कि ‘मामला मिडियेशन में चल रहा है तुम घर चलो, वहां हम लोग लेन-देन की बात करके एक लिस्ट बनाकर तारीख पर सुलह करके अलग हो जायेंगे क्योंकि मेरी लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है।’ प्रार्थी अपने ससुराल 13.02.2020 की षाम 6.00 बजे पहुंचा जहां इस तथाकथित पत्रकार के साथ ही प्रार्थी की पत्नी, ससुर हयात, सास, मामू गुलाम साबिर मौजूद मिले।
जहां बातचीत के दौरान प्रार्थी ने कहा कि मै अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, आप लोग अलग करने पर क्यों जोर दे रहे है। इस पर अपराधी प्रवृत्ति के इस फर्जी पत्रकार ने उठकर प्रार्थी को गाली देने लगा और बोला कि ‘मैने बन्दूक के बल पर बहुत फैसले कराये है आज 5-10 हजार में जान लेने वाले मिलते है तुम्हें इतना परेशान करेंगे कि धरती छोटी पड़ जायेगी।’ जिस पर प्रार्थी ने उसे डांटते हुये कहा कि तुम हमारे घर के झगड़े में क्यों बोल रहे हो। इस पर प्रार्थी की पत्नी उठकर उसके साथ मारपीट करने लगी और कहा कि यही सब कुछ है मेरे घर का। उसके बाद सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट किया और गन्दी गन्दी गालियां भी दी। जिसमें प्रार्थी की जेब से गुलाम साबिर ने दो हजार रूपये और इस फर्जी पत्रकार ने घड़ी छीन ली और धमकी दिया गया कि सादे स्टाम्प पर दस्तखत कर नही ंतो बीबी से बलात्कार के मामले में फंसाकर जीवन खराब कर दूंगा। जहां प्रार्थी के चिल्लाने पर आने जाने वाले लोगों तथा जुल्फे हैदर के द्वारा बीच बचाव किया गया।
वहीं प्रार्थी के द्वारा घटना की सूचना थाना कैण्ट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को देने के बाद भी जब कार्यवाही नहीं हुई तो प्रार्थी ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां न्यायालय में मुकदमा नम्बर 4844/2020 धारा 323, 504, 506, 392 दर्ज किया, जिसमें गुरूवार को इस तथाकथित पत्रकार के द्वारा मारपीट व छिनैती के आरोप में जमानत लिया गया है।
More Stories
यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 8 मई को बुलाई बड़ी बैठक –
यूपी में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान से पहले भारत-नेपाल की सीमा को किया जाएगा सील-
सीआईएसएफ की परीक्षा में पकड़े गए दो मुन्ना भाई-