January 21, 2025

अतिक्रमण दस्ता ने चलाया अभियान कईयों के काटे गए चालान क्षेत्र में अफरा-तफरी का रहा माहौल-

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*अतिक्रमण दस्ता ने चलाया अभियान कईयों के काटे गए चालान क्षेत्र में अफरा-तफरी का रहा माहौल।*

 

वाराणसी नगर आयुक्त के निर्देशो पर शहर में चलाए गए अतिक्रमण अभियान में मुख्य भूमिका निभाते हुए। नगर निगम प्रवर्तन दल , अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार, उप जिलाधिकारी शिशिर सिंह के उपस्थिति में प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन दल कर्नल राघवेन्द्र नाथ मौर्य के नेतृत्व में सहायक पुलिस अयुक्त ट्राफिक श्री विकास श्रीवास्तव तथा यातायात पुलिस निरीक्षक श्री अनुराग त्यागी व पुलिस बल के सहयोग से* अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव के साथ मिल कर *मिन्ट हाउस से नदेसर होते हुए घौसाबाद तक सघन अतिक्रमण अभियान* चलाते हुए क्षेत्र में तमाम स्थाई (चबूतरा, टिन शेड, साइन बोर्ड, दुकानों के बाहर अवैध रूप से लगाए गए लोहे की जालियां, अवैध सीढ़ी और सीढ़ी पर लगाए गए रेलिंग इत्यादि ) /अस्थाई अतिक्रमण (काउन्टर, गुमटी, झुग्गियाँ फ्लेक्स बोर्ड इत्यादि ) *हटवा कर मार्ग को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त* करवाया गया l

अभियान के दौरान *मिन्ट हाउस स्थाई ट्रीट फॅमिली रेस्टोरेंट नामक प्रतिष्ठान के सामने अवैध रूप से टिन शेड बना कर स्थाई रूप से जेनेरेटर रख कब्जा* किया हुआ अतः उक्त के दृष्टिगत प्रतिष्ठान को जुर्माना लगा कर रसीद काटा गया लेकिन प्रतिष्ठान संचालक द्वारा जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने के एवज जुर्माने की रसीद को निरस्त कर *अवैध टिन शेड क्षतिग्रस्त कर दिया गया और जेनेरेटर, टिन शेड को 01 दिन के भीतर स्वत: हटाने हेतु* निर्देशित किया गया l

 

*वही अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार द्वारा प्राप्त निर्देश का अनुपालन करते हुए चौकाघाट से गोल गड्डा होते हुए विशेसर गंज तक* पूरे क्षेत्र में घोषणा कर सभी दुकानदारों को सूचना प्रसारित किया गया कि वे उनके द्वारा किए गए स्थाई /अस्थाई अतिक्रमण को स्वत:हटवा लें, सभी *क्षेत्र वासियों /दुकानदारों को अवगत कराया गया कि 08 फरवरी 2023 को प्रशासनिक अभियान के तहत अस्थाई अतिक्रमण ज़ब्त कर जुर्माने की कारवाई* किया जाएगा और जितना भी *स्थाई अतिक्रमण पाया जाएगा सभी को ध्वस्त करवा दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमण कर्ता की* होगी l

 

वही चौकाघाट क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान* चलाते हुए एक प्लास्टिक *डिस्ट्रीब्यूटर से प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले ज़ब्त कर 25,000 रू. जुर्माना*भी किया गया l